जिले में बाल विवाह रोकने हेतु जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन

बड़वानी 29 अप्रैल 2022/03 मई को अक्षय तृतीय के अवसर पर जिले में होने वाले वैवाहिक आयोजनों में बाल विवाह होने के संभावना को देखते हुए कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा द्वारा बाल विवाह रोकने हेतु लाडो अभियान अंतर्गत गठित जिला स्तरीय टास्कफोर्स की बैठक का आयोजन शुक्रवार को किया गया । कलेक्टर श्री वर्मा ने बैठक के दौरान उपस्थित विभागीय अधिकारीयों एवं अशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों को ग्राम स्तर तक होने वाले समस्त वैवाहिक आयोजनों पर विशेष नजर रखने एवं बाल विवाह होने की आशंका होने पर वर-वधु की आयु संबंधी दस्तावेजों का निरीक्षण कर किसी भी स्थिति में बाल विवाह संपन्न नहीं हो यह सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है।
विवाह हेतु कानूनी रूप से वर की आयु विवाह के दिन 21 वर्ष एवं वधु की आयु 18 वर्ष होना आवश्यक है।वर-वधु की निर्धारित आयु के पूर्व समस्त विवाह बाल विवाह माने जायेंगे तथा ऐसे विवाह में शामिल समस्त लोगो जैसे- वर एवं वधु के माता-पिता एवं परिजन विवाह समारोह में सम्मिलित मेहमान, पुजारीध्पादरीध्मौलवीध्काजी, बैंड पार्टी, हलवाई, घोड़ी वाला, टेंट वाल , वीडियोंग्राफरध्कैमरामैन सहित समस्त लाग जिन्होंने बाल विवाह संपन्न करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया है, के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए। जिसमे 1 लाख रूपये का जुर्माना एवं दो साल की सजा अथवा दोनों का प्रावधान है ।
साथ ही सभी संबंधित विभागों को सेवा प्रदाताओ के साथ बैठक कर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराते हुए किसी भी विवाह समारोह में अपनी सेवाएँ देने के पूर्व वर-वधु की आयु संबंधी दस्तावेज प्राप्त करने हेतु कहा गया है। ग्राम स्तर पर बाल विवाह होने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता , ग्राम पंचायत सचिव, आशा/उषा कार्यकर्ता को वरिष्ठ अधिकारीयों को सूचना देने हेतु निर्देशित किया गया है। सूचना नहीं देने पर इनके विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश विभाग प्रमुखों को दिए गए।

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