OBC के लिए आरक्षित सीटों पर रोकी चुनावी प्रक्रिया

भोपालः मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने का फैसला किया है, जिसके बाद प्रदेश में सियासी हलचल मची हुई है.। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने एक भी एक बड़ा फैसला लिया है । जिसके बाद पंचायत चुनाव अब अधर में लटकते नजर आ रहे हैं

दरअसल, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित कर दिया है । सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी आरक्षण को लेकर फैसले के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग ने ओबीसी आरक्षित सीटों पर निर्वाचन न कराने का फैसला लिया है, ऐसे में जिन सीटों पर नामांकन भरे गए थे फिलहाल उन्हें भी स्थगित किया जाएगा ।
कलेक्टरों के दिए गए निर्देश
निर्वाचन आयोग की तरफ से बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंचायतों के निर्वाचन वर्ष 2021-22 के लिए जारी कार्यक्रम के तहत ओबीसी के लिए आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है, जिसके जानकारी सभी जिलों के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी दे दी गई है । फिलहाल ओबीसी आरक्षित सीटों पर चुनाव नहीं होंगे ।

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