18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाता अपना नाम जुडवायें-अपर कलेक्टर सिंह
बीएलओ के पास जाकर फार्म प्राप्त कर नाम जुडवाने की सुविधा


श्योपुर : आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01 जनवरी 2022 के मान से फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022 का प्रारूप प्रकाशन 01 नवम्बर 2021 को किया जा चुका है। इसके उपरांत ऐसे मतदाता जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। अपना नाम क्षेत्रीय बीएलओ से फार्म प्राप्त कर मतदाता सूची में जुडवावे।
अपर कलेक्टर एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्री टीएन सिंह ने बताया कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाता अपना नाम जुडवाने के लिए नाम जुडवाने की सुविधा का लाभ उठाये। इसके लिए बीएलओ के माध्यम से फॉर्म 06 भर सकते है। विधानसभा के प्रत्येक मतदान केन्द्रों पर 01 नवम्बर 2021 से 30 नवम्बर 2021 तक फाटो मतदाता सूची प्रदर्शित की जायेगी। जिसे देखकर मतदाता यह सुनिश्चित कर सकते है कि मतदाता का नाम मतदाता सूची में है या नही, यदि हे तो उसमें कोई गलती तो नहीं है, यदि कोई गलती है तो संषोधन हेतु फार्म 8 भर सकते है, इसके अतिरिक्त नया वोटर कार्ड के लिए फार्म 6 भरकर, उसके अपने पता/आयु सबंधी दस्तावेज संलग्न कर, बीएलओ को जमा करेगें।
इसी प्रकार बीएलओ मतदाता को नवीन परिचय पत्र तैयार कराकर देगें, साथ ही ऐसे मतदाता जो नाम, संबंधी का नाम, आयु एवं पता में संशोधन कराना चाहता है वह फार्म -8 भरकर सुधार संबंधी आवश्यक दस्तावेज लगाकर संशोधन कराये जाने हेतु फार्म-8 बीएलओ को जमा कर सकता है, एवं जो मतदाता अन्य जगह चले गये है वह मतदाता सूची से नाम हटवाने हेतु फार्म-7 भरकर दे सकते है, और ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यू हो चुकी है उनके परिवार से/बीएलओ नोटिस देकर हटाने की कार्यवाही कर सकता है।
कलेक्टर श्री टीएन सिंह ने जिले के ऐसे मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में नही है। उनसे अपील की है कि वे अपना नाम जुडवाने/किसी प्रकार का संशोधन कराने/ हटाने संबंधी आवेदन अधिक से अधिक करें एवं आवेदन बीएलओ को जमा उपरान्त पावती रसीद अवश्य प्राप्त करें। जो मतदाता ऑनलाईन आवेदन करना चाहते है वह अपना आवेदन ूूूण्दअेचण्पद पर जाकर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।

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