बिना अनुमति के अवैध होर्डिंग लगाने पर टीव्हीएस मोटर्स कंपनी लिमि पर लगाया 2 लाख 79 हजार रूपये का जुर्माना

ग्वालियर : नगर निगम ग्वालियर की विज्ञापन शाखा द्वारा कारपोरेट मैनेजर श्री अुनराग सिंह टीव्हीएस मोटर्स कम्पनी लिमि. कार्यालय 211/212, द्वितीस तल, चिनार इनक्यूब, बिजनेस सेंटर, चिनार फोरचून सिटी नियर वृंदावन डाबा होसंगाबाद रोड भोपाल द्वारा बिना अनुमति के अवैध रूप से होर्डिंग लगाकर विज्ञापन किये जाने पर 2 लाख 79 हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया है।
सहायक नोडल अधिकारी विज्ञापन श्री संदीप शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम आयुक्त श्री किशोर कन्याल एवं अपर आयुक्त श्री मुकुल गुप्ता एवं उपायुक्त श्री सुनील चौहान के निर्देशन में राजस्व वसूली के लिये निरंतर अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। इसी के तहत कारपोरेट मैनेजर श्री अुनराग सिंह टीव्हीएस मोटर्स कम्पनी कार्यालय 211/212, द्वितीस तल, चिनार इनक्यूब, बिजनेस सेंटर, चिनार फोरचून सिटी नियर वृंदावन डाबा होसंगाबाद रोड भोपाल द्वारा गोले का मंदिर चौराहा पुलिस चौकी के पास ग्वालियर पर नगर निगम के स्वामित्व के यूनीपोल पर बिना अनुमति के होर्डिंग लगाकर विज्ञापन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश आउट डोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 के नियम 22 के अंतर्गत अपराध कारित करने की श्रेणी में आता है। अतः प्रबंधक टी.व्ही.एस टू-व्हीलर कम्पनी भारत (विज्ञापन स्थल ग्वालियर म.प्र.) पर 2 लाख 79 हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है तथा संबंधित को जारी नोटिस में निर्देश दिये गए हैं यहि सात दिवस के अंदर जुर्माने की राशि जमा नहीं की जाती है। तो 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी वसूल किया जाएगा।


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