लाड़ली बहना योजना के तहत जिले में अभियान बतौर पंजीयन जारी
पात्र महिलाओं से पंजीयन एवं खातों का आधार से मिलान कराने की अपील

जिले में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत अभियान बतौर पात्र बहनों के पंजीयन कराए जा रहे हैं। साथ ही ई-केवायसी और बैंकों में खाता और आधार का मिलान भी कराया जा रहा है। कलेक्टर श्री अक्षय कुमार सिंह ने शेष पात्र महिलाओं से नजदीकी पंजीयन केन्द्र पर जाकर अपना पंजीयन कराने की अपील की है। साथ ही आग्रह किया है कि जिन बहनों ने पंजीयन करा लिया है वे बैंक जाकर अपने खाते का मिलान आधार नम्बर से जरूर करा लें।
यह हैं पात्रता की शर्तें
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये महिला को मध्यप्रदेश का निवासी होना चाहिए। विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्तता महिलाएँ इस योजना के लिये पात्र हैं। महिला एक जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष से कम आयु की हो। महिला के परिवार की सम्मिलित वार्षिक आय ढ़ाई लाख रूपए से अधिक न हो। परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल पाँच एकड़ से अधिक कृषि योग्य जमीन नहीं होना चाहिए।
परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता न हो। परिवार का सदस्य भारत सरकार, राज्य सरकार के विभाग, उपक्रम मण्डल, स्थानीय निकाय में नियमित, स्थायी कर्मी व संविदाकर्मी के रूप में पदस्थ नहीं होना चाहिए। साथ ही सेवानिवृत्ति के बाद पेंशनधारी नहीं होना चाहिए। लेकिन मानसेवी कर्मी एवं आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारी परिवार की महिलायें इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये पात्र होंगीं।
भारत सरकार एवं राज्य सरकार की किसी योजना के अंतर्गत प्रतिमाह एक हजार रूपए या इससे अधिक राशि प्राप्त कर रहीं महिलायें भी इस योजना के लिये पात्र नहीं होंगीं। परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद या विधायक नहीं होना चाहिए। साथ ही सरकार के किसी बोर्ड, निगम, मण्डल अथवा किसी उपक्रम का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक व सदस्य नहीं होना चाहिए। परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच व उप सरपंच को छोड़कर) नहीं होना चाहिए।

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