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मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर हाइकोर्ट का बड़ा फैसला

पंचायत चुनाव से पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रत्याशियों के खर्च सीमा को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने प्रत्याशियों के खर्च की सीमा तय करने की याचिका खारिज कर दी है। इसके अलावा कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से साफ इन्कार कर दिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस डी.के पालीवाल की डिवीजन बैंच ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते याचिका को खारिज कर दिया है और कहा है कि कोई भी कानून बनाने के सम्बंध में हाई कोर्ट को अधिकार नही है। याचिका खारिज जोने के बाद अब याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट की रूख करने की तैयारी कर रहे है।

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