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ग्वालियर

पिछले साल की तरह इस साल भी अस्थायी आतिशबाजी दुकानों के लिए लायसेंस जारी होंगे

जिला दण्डाधिकारी द्वारा आदेश जारी

दीपावली पर्व के लिए अस्थायी आतिशबाजी दुकानों के लिये अस्थायी लायसेंस जारी किए जायेंगे। ग्वालियर व्यापार मेला प्रांगण, डबरा, भितरवार व घाटीगाँव में पिछले साल की तरह इस साल भी विहित प्रक्रिया एवं सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराते हुए अस्थायी आतिशबाजी दुकानें लगाने की अनुमति दी जायेगी। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह द्वारा दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
अपर जिला दण्डाधिकारी श्री इच्छित गढ़पाले ने बताया कि एसडीएम झाँसी रोड़ को ग्वालियर व्यापार मेला परिसर में पिछले साल की तरह समस्त विहित प्रक्रिया एवं सुरक्षा मानकों का पालन कर आतिशबाजी लायसेंस जारी करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह एसडीएम डबरा, घाटीगाँव एवं भितरवार को भी अपने-अपने अनुविभाग के अंतर्गत अस्थायी आतिशबाजी दुकानों के लायसेंस की प्रक्रिया अपनाने को कहा गया है।
अपर जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि अस्थायी लायसेंस के लिए अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर लायसेंस एवं दुकानों का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जायेगा। सभी एसडीएम को आवेदन पत्र लेने की तिथि चालान जमा करने का हैड, ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रक्रिया व उसके जमा करने की अंतिम तिथि आदि के संबंध में फुटकर आतिशबाजी संघ एवं आम जन की सूचनार्थ प्रचार-प्रसार करने के लिये निर्देशित किया गया है।

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Chief Editor JKA

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