AAP को झटका : पूर्व मंत्री सतेंद्र जैन को जाना होगा जेल..

मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने पूर्व मंत्री की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें तुरंत सरेंडर करने को भीकहा है. जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने ये फैसला सुनाते हुए उन्हें तत्काल आत्मसमर्पण करने को कहा है. मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी ने सत्येंद्र जैन को मई 2022 में गिरफ्तार किया था. सत्येंद्र जैन 10 महीने से अंतरिम जमानत पर थे. सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें अंतरिम जमानत दी थी. हालांकि कोर्ट ने उन पर कई तरह की पाबंदियां भी लगाई थीं.
बता दें कि पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ-साथ इस मामले में आरोपी रहे अंकुश जैन और वैभव जैन की जमानत याचिका पर भी कोर्ट ने फैसला सुनाया है. जिसमें अंकुश जैन और वैभव जैन की जमानत याचिका को भी खारिज कर दी गई है.

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