नापतौल निरीक्षक ने किया मिठाई, पेन्ट, डिस्टेम्पर की दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण
कम तौल मिठाई पकड़ी

नापतौल निरीक्षक श्री राजेन्द्र कुमार मिश्रा ने सोमवार को एम.एस. रोड़ स्थित मीरा पेन्ट्स हाउस पर उपलब्ध पेन्ट के डिब्बों का आकस्मिक निरीक्षण किया। श्री मिश्रा ने दुकान पर तारपीन तेल की बोतल जिस पर नियमानुसार कीमत वजन आदि अंकित न पाये जाने पर बोतल को जब्त कर प्रकरण दर्ज किये। उन्होंने दुकानदार से कहा कि नियमानुसार पैकेज, बोतल पर निर्माता का नाम, पता, कीमत, वजन, निर्माण तिथि एवं कस्टूमरकेयर नंबर अंकित होना चाहिये।
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इसी प्रकार नापतौल निरीक्षक श्री मिश्रा ने पूजा पेन्ट्स हाउस पर उपलब्ध तौल कांटे का सत्यापन, प्रमाणपत्र ग्राहकों के लिये सूचनार्थ नहीं पाया गया। उन्होंने मध्यप्रदेश विधिक मापविज्ञान नियम 2011 के तहत प्रकरण दर्ज किया। उन्होंने स्टेशन रोड़ स्थित मुरैना मिष्ठान भण्डार और अग्रवाल स्वीट्स पर भी अनियमितता पाये जाने पर प्रकरण दर्ज किया।
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नापतौल निरीक्षक श्री राजेन्द्र कुमार मिश्रा ने कोतवाली पड़ाव स्थित गिर्राज मिष्ठान भंडार, रामबाबू पेड़े वाले की दुकान पर विक्रय की जा रही मिठाईयों की ग्राहक के समक्ष पुनः तौल कराने पर 1 किलो 500 ग्राम पर 113 ग्राम कम पायी गई। जिस पर क्रेता की शिकायत पर दुकान मालिक के विरूद्ध विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 30 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया। दुकानदार मिठाई के साथ डिब्बे को भी तौल रहा था। उन्होंने कहा कि नियमानुसार दुकानदार को मिठाई के साथ डिब्बे की तौल को शामिल नहीं करना चाहिये। ग्राहक को मिठाई का सही वजन प्राप्त होना चाहिये। उन्होंने व्यापारी बंधुओं को हिदायत दी है कि सभी नियमानुसार वस्तुओं का विक्रय करें, जिससे उपभोक्ताओं का संरक्षण हो सके।

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