भोपाल की घटना के बाद ग्वालियर जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश

भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में हुई आगजनी की घटना में मासूमों की मौत के बाद अब प्रशासन जाग गया है । एक तरफ के मुख्यमंत्री मंत्रियों के साथ बैठकर मंत्रणा कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ सभी जिलों के प्रशासन के आंख कान भी खुल गए हैं । उक्त घटना के बाद ग्वालियर जिला प्रशासन की ओर से एक आदेश जारी किया गया है । यह आदेश सभी शासकीय और अशासकीय ,प्राइवेट नर्सिंग होम के साथ-साथ ऐसे व्यवसायी जो ज्वलनशील पदार्थों का कारोबार करते हैं ,को जारी किया गया है । आदेश में लिखा गया है कि ग्वालियर जिले में आगजनी तथा उससे होने वाली जान एवं माल की संभावित घटनाओं को रोकने के दृष्टिकोण से ग्वालियर जिले की राजस्व सीमा अंतर्गत स्थित सभी शासकीय और अशासकीय ,प्राइवेट नर्सिंग होम एवं ऐसे व्यवसाई जो ज्वलनशील पदार्थों का कारोबार करते हैं, का फायर ऑडिट कराया जाना आवश्यक हो गया है जिससे भविष्य में ग्वालियर जिले में इस प्रकार की संभावित घटनाओं को रोका जा सके । कलेक्टर की ओर से सभी को आदेशित किया गया है कि अपने अपने संस्थान में 15 दिवस की समय सीमा में नेशनल बिल्डिंग कोड के अंतर्गत फायर फाइटिंग सिस्टम लगाना सुनिश्चित करें तथा उसका फायर ऑडिट नगर निगम ग्वालियर के माध्यम से करा कर
फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करें । उक्त फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र को सभी संस्थान के साथ दृष्टिगोचर स्थान पर चस्पा करें तथा मांग करने पर संबंधित निरीक्षण करता अधिकारी को प्रस्तुत करें।
आपको बता दें कि बीते दिन राजधानी के कमला नेहरू अस्पताल में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई जिसमें करीब 15 बच्चों की जान चली गई हालांकि सरकार मौत का आंकड़ा कम बता रही है इसमें जान गंवाने वाले एक-दो दिन के नवजात शिशु और बच्चे शामिल थे । उक्त घटना के बाद शासन और प्रशासन एक्शन मोड़ पर हैं और इसको लेकर गंभीरता से चर्चा की जा रही है ताकि निकट भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं घटित ना हो ।

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