PLACE-YOUR-ADVERT-HERE
add-banner
IMG-20231202-WA0031
IMG_20220718_112253
IMG-20250516-WA0020
IMG-20250516-WA0017
ग्वालियरताजा ख़बरेंब्रेकिंग न्यूज़मध्य प्रदेश

शासकीय राशि के दुरूपयोग मामले में पूर्व सरपंच को जेल भेजने के आदेश

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा जारी किया गया वारंट

ग्वालियर : शासकीय धनराशि का आहरण कर निर्माण कार्य पूर्ण न कराने के आरोप में पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत बारौल जशोदा पत्नी रामसेवक को जेल भेजने के आदेश विहित प्राधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ग्वालियर आशीष तिवारी ने धारा-92 के तहत जारी किए हैं।

No Slide Found In Slider.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत आशीष तिवारी ने पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत बारौल जशोदा पत्नी रामसेवक द्वारा पंचपरमेश्वर योजनांतर्गत ई-पंचायत कक्ष निर्माण कार्य की राशि 4 लाख 25 हजार रूपए आहरण कर छत ढ़लाई कराई गई। किंतु निर्माण कार्य प्राक्कलन अनुसार गुणवत्तापूर्ण नहीं कराया गया। जिसके कारण पूरा भवन अनुपयोगी हुआ। कार्य पर व्यय हुई राशि 4 लाख 25 हजार में से ½ राशि 2 लाख 12 हजार 500 शासन कोष में जमा नहीं कराई गई। इसके साथ ही स्कूल शौचालय संख्या 3 निर्माण कार्य हेतु आहरित राशि 30 हजार से निर्माण कार्य नहीं कराते हुए शासकीय राशि अनाधिकृत रूप से अपने पास रखकर वित्तीय अनियमितता की गई। आहरण राशि का ½ हिस्सा राशि 15 हजार शासन कोष में जमा नहीं कराई गई। इस प्रकार कुल शासकीय धनराशि 2 लाख 27 हजार रूपए का प्रभक्षण किया है।

पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत बारौल के विरूद्ध मध्यप्रदेश पंचायतीराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के अंतर्गत वसूली का प्रकरण पंजीबद्ध कर उक्त राशि चुकाने हेतु युक्तियुक्त समय दिया गया। किंतु उन्होंने रकम नहीं चुकाई। प्रकरण में अधिनियम की धारा 89 अंतर्गत प्राप्त जांच प्रतिवेदन अनुसार दोषी साबित होने के कारण विचार उपरांत अंतिम आदेश पारित कर 15 दिवस में रकम शासकीय कोष में जमा करने हेतु आदेशित किया गया। किंतु दोषी सरपंच द्वारा राशि जमा नहीं कराई गई।

विहित प्राधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ग्वालियर न्यायालय ने मध्यप्रदेश पंचायतीराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 की उप धारा 2 के अधीन जेल में सुपुर्द करने का वारंट जारी कर दिया है।

Chief Editor JKA

PicsArt_10-26-02.06.05

FB_IMG_1657898474749
IMG-20250308-WA0007

Related Articles

Back to top button