बड़ी खबर : पंचायत चुनाव में फंसा नया पेंच, हाई कोर्ट ने सरकार से माँगा जबाव
याचिका के अनुसार, निर्विरोध निर्वाचित हुए प्रत्याशी के चुनाव को सिर्फ हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है

बड़ी खबर : करीब 2 साल से अधिक देरी से पंचायत चुनावों की अभी तारीखों का कोई ऐलान नहीं हो पाया है हालांकि इससे पहले न केवल तारीखों का ऐलान हुआ था बल्कि पंचायत चुनाव के लिए दिशा निर्देशन पत्र भी भरे जा रहे थे, लेकिन ओबीसी आरक्षण का पेंच फस जाने के कारण सरकार को पंचायत चुनाव स्थगित करने पड़े । इसके बाद सरकार और विपक्ष दोनों ने ही ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने का फैसला लिया था और सरकार ने अपना अध्यादेश वापस ले लिया था । अभी नई तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है लेकिन चुनाव होने से पहले ही गपंचायत चुनाव में एक नया पेच फँसता नजर आ रहा है ।
दरअसल जबलपुर जिले के ग्राम पंचायत धूमा के निर्विरोध पंच चुने गए गोविंद साहू ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर पंचायत चुनाव निरस्त करने के आदेश को चुनौती दी है । जिस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है और 4 हफ्तों में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं ।
ये है मामला
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि हाल ही में पंचायत चुनाव के दौरान ग्राम पंचायत धूमा से उसे निर्विरोध पंच चुन लिया गया था और सिर्फ इसकी आधिकारिक घोषणा होनी बाकी थी लेकिन इसी बीच चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव निरस्त कर दिए । याचिका में कहा गया है कि जो निर्विरोध चुने जा चुके थे, उनके चुनाव को प्रभावित करने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है । याचिका के अनुसार, निर्विरोध निर्वाचित हुए प्रत्याशी के चुनाव को सिर्फ हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है । याचिकाकर्ता के तर्कों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं ।

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