नकली, कीमत से अधिक, कम वजन के उर्वरक बेचने पर 5 विक्रेताओं के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज
विगत दिवस जिले में उर्वरक की कमी को ध्यान में रखते हुये कलेक्टर श्री बी.कार्तिकेयन ने उप संचालक कृषि को निर्देश दिये कि जिले के खाद विक्रेताओं के यहां भ्रमण कर क्वालिटी, वजन का निरीक्षण किया जाये।

कलेक्टर के निर्देश पर उप संचालक कृषि श्री अनंत बिहारी सडै़या ने जिले के विभिन्न खाद वितरण दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में 5 दुकानों पर नकली, कीमत से अधिक रेट, कम वजन के उर्वरक बेचने पर 5 विक्रेताओं के खिलाफ फरियादियों के द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज करायी गई है।
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उप संचालक कृषि श्री सडै़या ने बताया कि पोरसा में राजकुमार उर्फ राजा तोमर पुत्र मलखान सिंह तोमर ग्राम चंदोखर द्वारा नकली डीएपी उर्वरक पैकिंग करके विक्रय किया जा रहा था। जिसमें फरियादी वीरेश कुमार शर्मा के आवेदन पर 14 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज करायी गई है। इसी प्रकार पोरसा में गोपी चन्द्र गुलजारी लाल द्वारा यूरिया एवं डीएपी का अधिक दर पर विक्रय किया जा रहा था। वीरेश कुमार शर्मा के आवेदन पर 12 अक्टूबर को पोरसा थाने में एफआईआर दर्ज करायी गई है।
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अम्बाह विकासखण्ड के अन्तर्गत जगदीश पुत्र होलीराम अग्रवाल ग्राम सिहोंनिया के द्वारा डीएपी खाद का अवैध भंडारण एवं अधिक मूल्य पर विक्रय करते हुये पाये जाने पर फरियादी हमीर सिंह सिकरवार द्वारा 18 अक्टूबर को सिहोंनियो थाने में एफआईआर दर्ज करायी गई है। कोतवाली थाना मुरैना के अन्तर्गत राकेश कुशवाह पुत्र दिनेश चन्द्र, नवल सिंह पुत्र रोशन लाल कुशवाह द्वारा मनियां धौलपुर, मोनू उर्फ मनमोहन पुत्र भगवानदास बैश्य मुरैना द्वारा डीएपी खाद की कालाबाजारी एवं अवैध परिवहन किया जा रहा था। फरियादी रामवीर सैंथिया ने 8 नवम्बर को थाना कोतवाली मुरैना में एफआईआर दर्ज करायी गई है।
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