मध्यप्रदेश : पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर
शीघ्र हो सकते हैं नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव

भोपाल : सूबे में लंबे समय से प्रतीक्षरत नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर आज बड़ा फैसला उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है, प्रदेश में लगातार विधानसभा उपचुनाव तो हो रहे हैं लेकिन नगरीय निकाय चुनाव को सरकार बार बार टाल रही थी,जिसको लेकर एक याचिका की सुनवाई में न्यायालय ने सरकार को जल्द ही जबाव देने को कहा है । मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को नगरीय निकाय चुनाव जल्द से जल्द कराने के आदेश दिए हैं। गुरुवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया। जवाब में सरकार ने अदालत से कहा कि वह किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार है और 3 मार्च को वोटर लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी।
प्रदेश में नगर निगम चुनाव में देरी को लेकर फरवरी, 2020 में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। पूर्व पार्षद भारत पारख द्वारा दायर की गई इस जनहित याचिका में प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को पक्षकार बनाया गया था। जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस शैलेंद्र शुक्ल की बेंच ने सुनवाई के दौरान बिना देरी किए चुनाव कराने के आदेश दिए।
सरकार ने अपने जवाब में अदालत को बताया कि वह चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। सरकार ने अदालत तो सूचित किया कि तीन मार्च को मतदाता सूची भी प्रकाशित कर दी जाएगी। कोरोना की वजह एमपी में लगातार नगर निकाय का चुनाव टल रहा है। सभी नगर निकायों का कार्यकाल एक साल पहले ही खत्म हो चुका है। चुनाव की तारीखें पहले कमलनाथ सरकार ने आगे बढ़ाईं। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान सरकार को भी कोरोना संक्रमण के चलते इसे आगे बढ़ाना पड़ा।

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