मध्यप्रदेश में ई-अटेंडेंस पर सख्ती: 100% उपस्थिति नहीं तो संकुल प्राचार्य होंगे निलंबित

भोपाल। मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में ई-अटेंडेंस को लेकर अब सख्त रुख अपनाया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त अभिषेक सिंह द्वारा 1 जुलाई 2026 को जारी आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जिन स्कूलों में शिक्षक 100% ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं कर रहे हैं और इसके बावजूद उनके वेतन बिल पारित किए जा रहे हैं, वहां संबंधित संकुल प्राचार्यों के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।
आदेश में कहा गया है कि ई-अटेंडेंस सुनिश्चित करने के लिए पहले भी वेतन कटौती सहित आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश में ई-अटेंडेंस का प्रतिशत 90% से नीचे बना हुआ है। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए विभाग ने अब कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
आयुक्त ने सभी संभागीय संयुक्त संचालकों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे 2 जुलाई 2026 तक की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट संचालनालय को भेजें। यदि निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई नहीं की जाती है, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि 1 जुलाई 2026 से स्कूल शिक्षा विभाग के सभी शासकीय विद्यालयों एवं कार्यालयों में ई-अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई है। विभाग का उद्देश्य शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है।

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